
शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार……
कसडोल/लवन से ताराचंद कठोत्रे की रिपोर्ट
लवन :- अपराध क्रमांक- 38/23 धारा 363,366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट
आरोपी 01. देवेंद्र साहू पिता स्वर्गीय शत्रुहन साहू उम्र 20 वर्ष साकिन लच्छनपुर चौकी लवन थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार
चौकी लवन क्षेत्र अंतर्गत एक मामले में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 12/01/23 के रात को सभी लोग अपने अपने रूम में सोए थे तभी पता चला कि प्रार्थी की 16 वर्षीय नाबालिक लड़की अपने बिस्तर में नहीं है आस-पड़ोस पता करने पर कहीं पता नहीं चला प्रार्थी की रिपोर्ट पर संदेही आरोपी देवेंद्र साहू के विरुद्ध धारा 363 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पता तलाश में लिया गया था । पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में लवन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा के नेतृत्व में अपहृता एवं संदेही आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी की जरिए मुखबिर सूचना मिला की आरोपी पीड़िता को लेकर अपने गांव घर आया है सूचना पर पीड़िता को आरोपी के कब्जे से आज दिनांक 01/02/23 को बरामद कर दस्तयाब किया गया एवं पीड़िता से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा 1 वर्ष पूर्व से अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी करूंगा कह कर भला फुसलाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाते आ रहा है तथा घरवाले शादी के लिए राजी नहीं होंगे कह कर मोटरसाइकिल में बिठाकर भगाकर रायपुर ले गया था प्रकरण में विवेचना दौरान धारा 366,376 भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई, आरोपी देवेंद्र साहू से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया एवं मुताबिक मेमोरेंडम घटना में प्रयुक्त एक काला रंग की मोटरसाइकिल पल्सर क्रमांक सीजी 04 एनके 3832 को पेश करने पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में सउनि जीवन लाल वर्मा, प्र.आर. परमानंद रथ, आरक्षक गुमान जायसवाल सूरज बंजारे रवि ध्रुव का विशेष योगदान रहा।