
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से नाबालिक पीड़िता के दुष्कर्मी को किया गया आजीवन कारावास एवं ₹2,15,000 जुर्माना की सजा से दंडित……

थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग लड़की को उसके घर में घुसकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्संग करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी हेमदास बंजारे पिता हेमंत बंजारे निवासी ग्राम बिलाईडबरी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं ₹2,15,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2021 में थाना भाटापारा ग्रामीण में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03-06-2021 को दोपहर जब घर मे वो अकेली थी तब घर के बाड़ी तरफ से आरोपी हेमदास जबरदस्ती घर के अंदर घूस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर उसके मुँह को दबाकर जबरदस्ती उसके सांथ बलात्कार किया है। उस दौरान चीखने चिल्लाने और घर वालों को बताने पर जान से मारकर तालाब में फेक देने की धमकी दिया था, जिसके डर के कारण चुप थी। उक्त रिपोर्ट पर थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी हेमदास पिता हेमंत बंजारे निवासी ग्राम बिलाईडबरी को भादवि की धारा 376(3) में आजीवन कारावास एवं ₹1,00,000 अर्थदंड तथा धारा 450 में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 का अर्थदंड तथा धारा 506 (भाग दो) में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा 06 में भी आजीवन कारावास व ₹1,00,000 के दंड से दंडित किया गया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार आजीवन कारावास के साथ कुल ₹2,15,000 का जुर्माना आदेशित किया गया है। अर्थदंड की कुल राशि वसूल हो जाने पर पीड़िता को दो लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि के उपरांत प्रदान किये जाने एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रतिकर देने का भी आदेश दिया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना भाटापारा ग्रामीण तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत द्वारा किया गया है।