
जांजगीर चांपा –मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। जिस पर से तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपियों को उनके निवास स्थान से घेराबंदी कर दबिश दिया जाकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया प्रकरण सदर में प्रार्थिया फुलेशरी बाई चौहान पति राम कुमार चौहान उम्र 40 वर्ष ग्राम नरियरा अमोरा रोड वार्ड 04 थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसका लडका अजय चौहान जिसे गांव के महेश उर्फ बुंदरू श्रीवास के धान बेचने मजदूरी में काम कराने के लिये अजय चौहान को दिनांक 13.06.2025 को गया था। जो शाम करीबन 04.30 बजे प्रार्थिया की बहन बुधवारा बाई का लड़का मनीष चौहान ने फोन कर बताया कि भाई अजय चौहान को ग्राम नरियरा के शराब दुकान के पास सोनू यादव एवं अजय निर्मलकर के द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर आहत को देखकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का एवं कांच की शीशी से मारपीट कर शरीर में चोट पहुंचाना बताया है। प्रार्थिया फुलेशरी बाई चौहान की रिपोर्ट पर 1. सोनू यादव 2. अजय निर्मलकर साकिनान नरियरा के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्र. 162/2025 धारा 296, 351(3),115(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। आहत अजय चौहान एवं चस्मदीद गवाह महेश कुमार श्रीवास उर्फ बुन्दरू का पृथक पृथक कथन लिया गया है। जो आरोपी सोनू यादव एवं अजय निर्मलकर के द्वारा मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये सोनू यादव के द्वारा घटना स्थल के पास पड़े बियर के कांच के बोतल को फोड़कर अजय चौहान को हत्या करने की नियत से सीना में प्राण घातक चोट पहुंचाया है तथा अजय निर्मलकर ने भी अजय चौहान को हाथ मुक्का से पीठ, गाल में हत्या करने की नियत से प्राण घातक चोट पहुंचाया है। जिस पर से प्रकरण में धारा 109 बीएनएस जोड़ी गयी है। प्रकरण के आरोपीगण सोनू यादव एवं अजय निर्मलकर से पूछताछ किया गया जो अपराध करना स्वीकार किये। आरोपी (1) सोनू यादव उर्फ डेढिया पिता मोहन यादव उम्र 27 वर्ष, (2) अजय कुमार निर्मलकर पिता सीधी लाल उम्र 26 वर्ष साकिनान नरियरा थाना मुलमुला जांजगीर चांपा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 16.06.2025 के 14ः30 एवं 14ः40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है प्रकरण में विवेचना अपूर्ण है समय की आवश्यकता है।
उपरोक्त कार्यवाही मे उप निरी. पारस पटेल थाना प्रभारी मुलमुला, सउनि कपिल राम साहू प्र.आर. बलबीर सिंह, प्र.आर.राजमणी द्विवेदी ,आरक्षक डिकेश्वर साहू , जितेन्द्र कुर्रे ,देवमरकाम , यशवंत कश्यप, मनभावन पटेल, का सराहनीय योगदान रहा।