
* स्कूली छात्राओं पर गंदी नियत रखने वाले कलयुगी शिक्षक को गिरफ्तार।*
कसडोल/लवन से ताराचंद कठोत्रे की रिपोर्ट
अपराध क्रमांक 741/22 धारा 354क, 509 भादवि, 8,12 पाक्सो एक्ट
आरोपी 01. चित्रकांत साहू उर्फ बंटी पिता अरुण कुमार साहू, उम्र 32 वर्ष निवासी गायत्री चौक सिरपुर रोड कसडोल थाना कसडोल
लवन :- दिनांक 14/09/22 को प्रार्थी प्रभारी प्रधान पाठक ने चौकी उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक 14/09/22 को स्कूल की एक छात्रा आकर बताई की स्कूल के 1 शिक्षक द्वारा उसके साथ गलत नियत से उसका ओठ व गाल को छुआ है तथा गंदी गंदी बातें कर रहा था एवं अपने मोबाइल से दूसरी लड़कियों की फोटो दिखा कर तेरी भाभी है बोल रहा था व गंदी गंदी बाते कर रहा था । घटना की जानकारी मिलने पर स्कूल के अन्य छात्राओं से भी पूछताछ करने पर उनके साथ भी आरोपी शिक्षक द्वारा पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम देना बताएं घटना की जानकारी छात्राओं के अभिभावक को दिया गया है आरोपी शिक्षक के विरुद्ध प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 354क,509 भादवी 8,12 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा एवं वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा महिला संबंधी अपराधों के त्वरित निराकरण एवं कार्यवाही हेतु जारी दिशा निर्देश अनुसार लवन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हितेश जंघेल द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने एवं एवं घटना में प्रयुक्त है मोबाइल पेश किया जिसे जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमांड लिया जाता है ।
उक्त कार्यवाही में, प्र.आर. परमानंद रथ एवं भारत भूषण पठारी आरक्षक राजेन्द्र साहू, केशव पटेल, सूरज बंजारे का विशेष योगदान रहा।