* दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाकर भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी को लवन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया*
ब्यूरो रिपोर्ट शिखर एक्सप्रेस न्यूज़
अपराध क्रमांक- 265/19 धारा 363,366क, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट
आरोपी 01. विजय गेंडरे ऊर्फ अरूण पिता काशी राम उम्र 25 वर्ष साकिन धाराशिव चौकी लवन थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार
अपराध क्रमांक- 456/22 धारा 363,366क, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट
आरोपी 01. सोनू साहू पिता छबि लाल साहू उम्र 26 वर्ष निवासी बैजनाथ थाना कसडोल जिला बलौदा बाजार
चौकी लवन क्षेत्र अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों में मामले में प्रार्थी द्वारा अपने नाबालिक लड़की को घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पता तलाश में लिया गया था । पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलौदाबाजार सुभाष दास के मार्गदर्शन में लवन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हितेश जंघेल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर अपहृत बालिका का पता तलास किया गया एवं टीम गठित कर एक बालिका को वर्धा महाराष्ट्र से तथा दूसरे बालिका को दौलताबाद तेलंगाना से आरोपी के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब किया गया । दोनों आरोपीगण द्वारा अपहृता को नाबालिक होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगाकर पत्नी की तरह साथ रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाना पाये जाने से आरोपी को धारा 363, 366क,376 भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट के अपराध में आज दिनांक 15/10/22 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में स उ नि पी. नरेंद्र मारकंडे , प्रधान आरक्षक विनोद बांधे, धनंजय यादव, आरक्षक केशव भट्ट, केशव पटेल, सूरज बंजारे, महिला आरक्षक सोनम भठ्ठ, साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।