बलौदा बाजार

नववर्ष के कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी

नववर्ष के कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी

रात 10-12 बजे तक ही लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति
बलौदाबाजार,31दिसम्बर 2022/ नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि नववर्ष के कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर एवं 01 जनवरी 2023 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विगत वर्षो के भांति नववर्ष आगमन के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है। इन आयोजनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से प्रदूषण के स्तर वृद्धि को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नववर्ष की आगमन पर राज्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर 2022 और एक जनवरी 2023 को रात्रि 10 बजे से अर्द्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर एवं जन उद्बोधन प्रणाली के उपयोग के अनुमति ध्वनि प्रदूषण नियम में निर्धारित मापदण्डों के अध्यधीन रहते हुए अनुमति प्रदान की जाए।

कलेक्टर -एएसपी ने जिला वासियों को दी नये साल की बधाई
कलेक्टर रजत बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बलौदाबाजार- भाटापारा जिले के सभी नागरिकों को नये वर्ष की बधाई और शुभकामनायें दी है। बंसल ने सभी के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हुये नये वर्ष में भी जिले में विकास के नये आयाम स्थापित करने तथा आम जनता को और ज्यादा संवेदनशील एवं जबाबदेह प्रशासन देने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश मे कोरोना से पुनःसतर्क रहनें एवं मास्क लगाने सहित सभी जरूरी एहतियात बरतने का आग्रह भी नागरिकों से किया है इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने नये वर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने एवं वाहनों का उपयोग करतें समय यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।

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