*जीएसटी कौंसिल की बैठक में ब्यापारिक हित में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रतन शर्मा ने जताया आभार।*
ब्यूरो रिपोर्ट शिखर एक्सप्रेस न्यूज़
बरमकेला। जीएसटी काउंसिल की 49 वें बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मांग पर जीएसटी सरलीकरण एवं युक्ति युक्त करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में लगने वाले विलंब शुल्क ₹200 प्रति दिन को उन व्यापारियों को जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है को ₹50 प्रतिदिन एवं 5 करोड़ से 20 करोड़ है उन व्यवसायियों को ₹100 प्रतिदिन किया गया है ,साथ ही उक्त व्यवसायियों हेतु अधिकतम शुल्क को टर्नओवर के 0.50%से कम कर टर्नओवर का 0.04% किया गया है।
इसी तरह से विगत वर्षों का लंबित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9/ जीएसटीआर-4 ) एवं अंतिम रिटर्न (जीएसटीआर-10 )हेतु एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी साथ ही साथ निरस्त पंजीयन हेतु भी एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी।और पेंसिल शर्पनर पर जीएसटी की दर कम की गई है।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण को ज्ञापन सौंपा गया था। जिसका सकारात्मक परिणाम व्यापारियों के हित में देखने को मिला।इसके लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स इकाई बरमकेला के अध्यक्ष रतन शर्मा जो स्वयं ब्यापारिक हितों के सदैव सक्रिय रहते हैं एवं बरमकेला के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए इसके लिए पहल करने के लिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर परवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा सहित सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया है।श्री रतन शर्मा ने कहा कि चेम्बर ऑफ़ कामर्स व्यवसायिक हितों के लिए लगातार सक्रिय होकर काम करती रही है और आगे भी बेहतर ढंग से काम करती रहेगी।जिसके लिए हम सबको खुशी है।