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आर टी आई कानून नही कोई माई बाप,जानकारी देने से छूट रहे पसीने,ग्राम पंचायत पोता व् मुक्ता का मामला।
जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट
प्रथम अपील सुनवाई होने के वावजूद अब तक नही दी जा रही जानकारी।
मालखरौदा/सक्ति जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पोता एवं मुक्ता के जनसूचना अधिकारियों ने आर टी आई कानून का उलंघन करते हुए आवेदक के द्वारा मांगी गई 15 वित्त की राशि की जानकारी नहीं दिया जा रहा है यहाँ तक कि आवेदक द्वारा प्रथम अपील भी किया जा चुका है परंतु दो तीन माह होने वाले हैं न तो जनसूचना अधिकारियों ने कोई जानकारी देना उचित समझा है और न प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ द्वारा जानकारी उपलब्ध करवा रहें हैं जबकि इन दोनों के प्रथम अपील के सुनवाई भी हो चुकी है परंतु आज पर्यन्त किसी अधिकारी ने आवेदक अपीलार्थी को जानकारी देना उचित नही समझ रहें हैं,इससे पूरी तरह लगता है कि जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की साठगांठ है,अन्यथा इतनी देरी क्यों की जा रही है जानकारी देने में इससे साफ जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत पोता एवं मुक्ता में सरपंच सचिवें कितना भ्रस्टाचार किये होंगे,ग्राम पंचायत पोता सचिव हेमंत कर्ष ने आधी अधूरी ही जानकारी दी है जबकि मुक्ता जनसूचना अधिकारी ने कोई पत्राचार भी नहीँ कियें हैं। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत पोता एवं मुक्ता में आर टी आई आवेदन लगाया गया है मगर दो माह हो चुके हैं अब तक कोई जानकारी नही दी जा रही है यहाँ तक की प्रथम अपील सुनवाई होने के वावजूद अब तक कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है,प्रथम अपीलीय अधिकारी की कार्यशैली समझ से परे है –
भूपेंद्र लहरे
आर टी आई कार्यकर्ता