बिलासपुर

कलेक्टर ने रिटर्निंग अफसरों की बैठक लेकर की नामांकन तैयारी की समीक्षा

बिलासपुर से भवानी राय

बिलासपुर,–कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने आज विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों एवं पुलिस की संयुक्त बैठक लेकर नामांकन तैयारियों की प्रगति एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जिला कार्यालय की विभिन्न कक्षों में इन सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने नामांकन के दौरान जिला कार्यालय सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ श्री अजय अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवकुमार बनर्जी सहित सभी आरओ एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में एसएसटी एवं एफएसटी टीम की अब तक की कायर्वाही की जानकारी लेकर उन्हें मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री शरण ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन की संपूर्ण तैयारी कर सभी आरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार सहित कुल पांच लोग नामांकन के लिए आरओ कक्ष में जा सकते हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेट नामांकन दाखिल कर सकता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 10 हजार रूपये जमानत राशि और आरक्षित वर्म के उम्मीदवार को इसका आधा अर्थात 5 हजार रूपये जमानत लगेगा। नामांकन के कम से कम एक दिन पहले संभावित प्रत्याशी को बैंक में अलग खाता खोलवाना होगा। इसी बैंक खाते के जरिए प्रत्याशी को अपना संपूर्ण चुनाव खर्चा करना होगा। उम्मीदवारों के आरओ कक्ष तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की इस दौरान वीडियोग्राफी कराई जायेगी। उन्होंने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रैली सभा की अनुमति देने के निर्देश दिए। अनुमति प्रदान करने के लिए राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी के बीच भेद-भाव नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि व्यय प्रेक्षक नामांकन की शुरूआत में आएंगे। वे इस दौरान प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण की जांच करेंगे। इस साल चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि एसएसटी एवं एफएसटी टीम द्वारा सामान्य लोगों को परेशान नहीं किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50 हजार तक राशि परिवहन कर सकता है। उन्होंने एसएसटी टीम के प्रभारी को मजिस्ट्रेट का अधिकारी सौंपा गया है ताकि त्वरित कार्रवाही हो सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!