
राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड प्लांट पाराघाट के द्वारा बिना किसी भी प्रकार के पंचायत से अनुमति व खनिज विभाग से बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से कोयले की भण्डारण तथा उससे फैलने वाली प्रदूषण के कारण लोगो को हो रही समस्या कलेक्टर से हुई शिकायत
मस्तुरी से भवानी राय
मस्तुरी–अनिता नरोत्तम साहू, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10, प्रदीप सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत पाराघाट व गीता निषाद, सरपंच ग्राम पंचायत भनेसर तीनों के द्वारा कलेक्टर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को निम्न लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है। जिसका विवरण निम्नानुसार है
1.ग्राम पंचायत पाराघाट व मनेसर के द्वारा लगातार हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड व होराईजन कोल बेनिफिकेशन भनेसर के द्वारा बरती जा रही अनियमितता को देखते हुए बस्ती से ठीक पहले हाईगेज (बेरीकेट) सात दिवस के भीतर लगाने हेतु सूचना प्रदान किये है।
2. राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड प्लांट पाराघाट के द्वारा बिना किसी भी प्रकार के पंचायत से अनुज्ञा व खनिज विभाग से बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से किये जा रहे कोयले की भण्डारण तथा उससे फैलने वाली प्रदूषण से क्षेत्रिय लोगों को बचाने हेतु उपाय किये जाने व भण्डारण पर रोक लगाने हेतु आवेदन दिया गया है।
3. राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड प्लांट पाराघाट जो सन् 2013 से संचालित है जो कि CSR मद (प्राईवेट सेक्टर सामाजिक जिम्मेदारियां) के प्रावधान के अनुसार इनके द्वारा किसी भी प्रकार से ग्राम विकास तथा जनहित में कोई कार्य नही कराया जा रहा है जबकि क्षेत्र में इसकी काफी आवश्यकता है, फिर भी इस ओर कोई किसी भी प्रकार की ध्यान नही दिया जा रहा है, व क्षेत्रिय लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि वैश्विक नियमानुसार दो प्रतिशत की राशि को ग्राम विकास में CSR मद (प्राईवेट सेक्टर सामाजिक जिम्मेदारिया) से खर्च करने का विशेष प्रावधान है। इसके लिये आदेशित करने हेतु कलेक्टर को आवेदन किया गया है।