
19 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, अकलतरा पुलिस की कार्यवाही
अकलतरा से राकेश कुमार साहु
आरोपी कैलाश धनुहार पिता अग्नु धनुहार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम बडे अमेरी कोटमीसोनार थाना अकलतरा
आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
जंजजीर चंपा–मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.2024 को मुखबीर सूचना मिला की ग्राम कोटमीसोनार बडे अमेरी निवासी कैलाश धनुहार द्वारा अवैध हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है की सूचना पर रेड कार्यवाही किया मौके पर जिसके कब्जे से 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के जरीकेन में भरा रखा 19 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब किमती 2850 /- रूपये बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अप.क्र. 103/24 धारा 34(2) आब. एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना कार्यवाही के दौरान आरोपी कैलाश धनुहार 23 वर्ष निवासी ग्राम कोटमीसोनार बडे अमेरी थाना अकलतरा जिला जांजगीर चम्पा (छ.ग.) के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाए जाने से विधिवत गिर. कर दिनांक 18.02.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक टी.एस. पट्टावी, सउनि अरूण कुमार सिंह, प्र.आर. परवेज खान, आरक्षक शेषनारायण साहू, राजेन्द्र कहरा, नगर सैनिक गजेन्द्र पाटले का योगदान सराहनीय रहा।