राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर शासकीय भूमि को ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बिलासपुर/चिल्हाटी– घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्रकाश सिंह द्वारा ग्राम मोपका, चिल्हाटी, लगरा के भूमि पर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने की प्रस्तुत शिकायत के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर द्वारा गठित टीम द्वारा की गई, टीम द्वारा जांच के आधार पर ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नम्बर 224/3 एवं 232/12 रकबा 4 एकड़ 95 डिसमिल एवं 01 एकड़ भूमि जो कि शासकीय भूमि थी उक्त भूमि के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ आकर आरोपियों द्वारा गुलाल उमर पिता सुधवा के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया ,इसके बाद भोंदू दास मानिकपुरी के नाम पर फर्जी रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर रोहन खेडिया एवं नूतन खेडिया के नाम पर बिक्री कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना पाये जाने पर तत्कालीन तहसीलदार संदीप ठाकुर वर्तमान डिप्टि कलेक्टर कबीरधाम द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी भोंदूदास मानिकपुरी, राम कुमार यादव, सुरेश उर्फ बब्बू मिश्रा, हैरी जोसेफ की संलिप्तता पाये जाने पर आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् विवेचना जारी रखते हुये प्रकरण की विवेचना कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सरकण्डा, श्री सिद्धार्थ बघेल द्वारा किया जा रहा था।
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा धारा 173(8) जा.फौ. के लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक दौरान शीघ्र निराकरण करने आदेशित किये थे जिसके परिपालन में प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी भवनलाल कुर्रे के विरूद्ध साक्ष्य सबूत एकत्र कर पार्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर थाना प्रभारी निरी. निलेश पाण्डेय, उनि कृष्णा साहू के हमराह टीम भेजकर आरोपी भवनलाल कुर्रे को आज दिनांक 18.01.2025 को उनके सकुनत में घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
*शासकीय भूमि पर कब्जा छोड़ने एवं आरोपियों के पक्ष में बिक्री पर सहमति देने के एवज में 35 लाख रुपए प्राप्त करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार*
विवेचना दौरान पाया गया कि ग्राम चिल्हाटी स्थित उक्त शासकीय भूमि पर आरोपी भवन लाल कुर्रे का कब्जा था ,जिसे आरोपीगण सुरेश मिश्रा ,हैरी जोसेफ ,राम यादव वगैरह के द्वारा आरोपी भोंदू दास मानिकपुरी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बिक्री करने का प्रयास किया था , तब आरोपी भवन लाल कुर्रे को इसकी जानकारी होने पर तहसील और sdm कार्यालय में आपत्ति लगाया था , किंतु बाद में आरोपीगण से समझौता करते हुए भूमि क्रेता रोहन खेडिया और नूतन खेडिया से उक्त भूमि पर अपना कब्जा छोड़ने एवं बिक्री करने हेतु सहमति देने के एवज में कुल 35 लाख रुपए प्राप्त किया , जिसमें से 05 लाख रुपए नगद एवं 7 लाख 50 रुपए के कुल 4 चेक के माध्यम से 30 लाख रुपए अपने बैंक खाता में प्राप्त किया । बैंक के मिले दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी भवन कुर्रे को गिरफ्तार किया गया है ।