
*पति से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या, पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार*
रायगढ़ जिला ब्यूरो चीफ राजू यादव की रिपोर्ट
धरमजयगढ़ :-पुलिस डायरी के मुताबिक मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि,तारीख 30 अगस्त 22 को सूचक जल सिंह राठिया पिता दुलार साय उम्र 40 वर्ष साकिन दुर्गापुर द्वारा थाने में उपस्थित होकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया, की मृतिका प्रभा राठिया की शादी ग्राम नरकालो के लवकुश राठिया के साथ रीति रिवाज से हुई थी।प्रभा अपने पति के साथ जीवनयापन कर रही थी।
दिनांक 30 अगस्त 22 को जलसिंह की समधीन लगभग 5 बजे मोबाइल पर सूचना दी की प्रभा राठिया घर के म्यार में फांसी लगा ली,जिसे फांसी से उतारे हैं उसकी मौत हो गई।सूचना मिलते ही जलसिंह राठिया,भक्त प्रहलाद,नंदकुमार के साथ नरकालो अपनी बेटी घर पहुंचा,प्रभा को खाट में लिटाया चादर से ढंकी हुई थी,चादर उठाकर देखा तो उसकी मौत हो गई दिखी,और गले में रस्सी का निशान दिख रहा था।
इस संबंध में लवकुश राठिया से पूछताछ करने पर बताया की वह फांसी लगा ली थी। मौत की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 81/2022 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
जांच कार्यवाही दौरान मृतिका के परिजन जलसिंह राठिया पिता दुलाराम एवम गवाह अमला राठिया,रज्जो राठिया का कथन लिया गया।कथन में बताया की मृतिका के पति लवकुश राठिया द्वारा शादी के बाद गाली गलौच कर तू मर जायेगी तो दूसरी शादी करूंगा कहकर धमकी देकर मानसिक एवम मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। मर्ग जांच में आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध करना घटित पाए जाने से अपराध क्रमांक 189/2022 धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करा कर समक्ष गवाहों के दिनांक 22 सितंबर 22 के 9 :30 बजे धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया,इस गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई है।चूंकि प्रकरण में विवेचना अपूर्ण है,समय की आवश्यकता है,इसलिए लवकुश राठिया का दिनांक 6 अक्तूबर 22 तक जुडिशियल रिमांड पर दिए जाने की अनुमति जेएमएफसी धरमजयगढ़ माननीय न्यायालय से मांगी गई है।