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*मोटरसाइकिल चालक को गाड़ी सहित घसीट कर गंभीर रूप से एक्सीडेंट करने वाले आरोपी कैप्सूल वाहन चालक को लवन पुलिस द्वारा भेजा गया जेल*
कसडोल/लवन से ताराचंद कठोत्रे की रिपोर्ट
*चालक की बेरहमी ने ली पिता और पुत्री की जान लवन*
*पुलिस द्वारा स्थिति को संभालते हुए आरोपी चालक के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही*
अपराध क्र.-1006 /22 धारा 279,337,304a,304 ipc , mv act 185
आरोपी:- *रोशनलाल रात्रे पिता तीरथ राम उम्र 50 वर्ष साकिन हसौद थाना हसौद जिला जांजगीर-चांपा छ0ग0*
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2022 को दोपहर करीबन 11:00 बजे पुलिस चौकी लवन में एक आदमी ने आ कर बताया कि एक कैप्सूल गाड़ी एक्सीडेंट कर भाग रहा है जिसे सामने पकड़े हैं लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सूचना पाते ही मौके पर मौजूद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा द्वारा चौकी में मौजूद समस्त स्टाफ को साथ लेकर *तुरंत मौके पर पहुंचकर इकट्ठा हुई आक्रोशित भीड़ को नियंत्रण में लेते हुए कैप्सूल चालक को भीड़ से बाहर कर चौकी अंदर लाया गया एवं आक्रोशित भीड़ को शांत कर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने से रोका गया।* तदुपरांत त्वरित हालात से वरिष्ठ अधिकारी गण को अवगत कराया गया एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिंद्र चौबे के दिशा निर्देशन व उप पुलिस अधीक्षक सुभाष दास के मार्गदर्शन में रक्षित केंद्र से अतिरिक्त बाल मंगा कर हालात पर नियंत्रण रखा गया तथा मामले में प्रार्थी अफसर खान ने जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया की कि *उनका पूरा परिवार जो जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं ग्राम टुंडरी से जोंधरा जाने के लिए निकले* थे सुबह करीबन 11:00 बजे लवन अहिल्दा चौक के पास पहुंचे थे कि पीछे से आ रही *कैप्सूल वाहन क्रमांक सीजी 10 आर 1981 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए* उसके जीजा शकील खान के मोटरसाइकिल को ठोकर मार कर एक्सीडेंट कर दिया जिससे शकील खान की मृत्यु हो गई एवं उसकी पत्नी व बच्चे लोग घायल हो गए हैं जिसे इलाज के लिए सीएससी लवन ले गए हैं की रिपोर्ट पर धारा 174 सीआरपीसी का मर्ग एवं धारा 279 337 304 ए भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान प्रार्थी व गवाहों का कथन लिया गया।
विवेचना दौरान पर पाया गया कि आरोपी चालक द्वारा एक्सीडेंट करने से मौके पर मृतक की पत्नी बच्चे गाड़ी से वहीं पर गिर गए थे तथा मृतक अपने गाड़ी के साथ कैप्सूल वाहन के आगे फस गया था जिसको वाहन चालक द्वारा देखने के बाद भी जानबूझकर अपनी गाड़ी को नहीं रोका और घसीटते हुए ले जाने लगा रास्ते में गाड़ी का चक्का मृतक के ऊपर चढ़ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई लोगों द्वारा वाहन का पीछा कर पकड़ा गया अगर वाहन चालक द्वारा लोगों की आवाज लगाने पर वाहन को रोक देता तो उसकी मृत्यु नहीं होती तथा मृतक की पुत्री नन्ही बेगम जिसे बलोदा बाजार अस्पताल रिफर किया गया था उसकी भी मृत्यु हो गई है आरोपी से पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया एवं घटना में प्रयुक्त कैप्सूल वाहन व दस्तावेज को जप्त किया गया हैं तथा मुलाहिजा कराया गया है शराब सेवन करना लेख है विवेचना दौरान धारा 304 भा द वि का अपराध परिलक्षित होने से 304 भादवि एमवी एक्ट की धारा 185 जोड़ी गई आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड लेकर आज जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में स उ नि नरेंद्र मारकंडे प्र.आर. विनोद बांधे, समस्त चौकी स्टॉप एवम पुलिस लाइन से आये समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा।