
दहेज लोभी पति समेत परिजनों को किया गया गिरफ्तार
बिलासपुर से भवानी राय
नाम पीडिता का किरन डोंगरे पति देवेंद्र डोंगरे 25 वर्ष पता बोदरी, बिलासपुर
अपराध कमांक 12/24
धारा 498ए,34 भा.द.वि.
नाम आरोपीगण – 01. पति देवेंद्र कार्तिकेय उर्फ दिवाकर (बस टिकट एजेंट)
02.- ससुर रामप्रसाद कार्तिकेय (कृषक)
03- सास धनवती कार्तिकेय
(गृहिणी)
04-डेढ़सास (शासकीय शिक्षक)
निवासी बीजापुर नया बस स्टैंड के पास बीजापुर छत्तीसगढ़ छ.ग.
बिलासपुर–किरन डोंगरे उम्र 25 वर्ष की शादी डेढ़ वर्ष पहले देवेंद्र कार्तिकेय निवासी बीजापुर थाना बीजापुर ज़िला बीजापुर के साथ हुई थी । शादी के कुछ महीने बाद से ही पति व सास, ससुर व ननद के द्वारा रोजमर्रा की घरेलू बात को लेकर प्रताड़ित करते थे।दहेज के नाम से हमेशा मानसिक एवं शारीरिक , आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते थे । बोलते थे कि घटिया समान लाई हो कहके प्रताडित करते थे। मायका से ससुराल की दूरी अधिक होने से समान के बदले पीड़ित पक्ष 2 लाख दिए थे ,कि सभी जरूरत का समान स्थानीय बाजार से खरीद ले करके ।परंतु आये दिन तुम कुछ नही लाई हो घर से 20 लाख पैसा लाओ कहके दबाव बनाते थे परिवार के कोई भी सदस्य शादी में मिले दहेज से संतुष्ट थे पीड़िता के द्वारा महिला थाने में आकर लिखित शिकायत देने पर। महिला थाना बिलासपुर में थाना प्रभारी द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और IUCAW प्रभारी के निर्देशन में अपराध कायम कर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।