नाबालिग बालिका को इंस्टाग्राम के जरिए बहला-फुसलाकर अपने पास बुला कर दुष्कर्म करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
ब्यूरो रिपोर्ट शिखर एक्सप्रेस न्यूज़
अपराध क्रमांक- 112/23 धारा- 363,366,376(2) (n) भादवि, 6 पाक्सो एक्ट
आरोपी 01. मनोज राजपूत पिता ओमप्रकाश राजपूत उम्र 18 साल निवासी नगला खिमानी थाना सुन्नगढी जिला कासगंज उत्तर प्रदेश
थाना लवन क्षेत्र अंतर्गत एक मामले में प्रार्थी ने दिनांक 04/7/23 को रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी 16 वर्षीय नाबालिक बहन दिनांक 4/7/23 को घर से बिना बताए कहीं चली गई है आस-पड़ोस व रिश्तेदारों में ढूंढने पर कहीं नहीं मिली की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में थाना लवन प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता की लगातार पतासाजी करते हुए साइबर सेल की मदद से दिनांक 08/07/23 को टीम गठित कर उत्तर प्रदेश रवाना किया गया था टीम द्वारा उ. प्र. में आरोपी के घर दबिश देकर पीड़िता को आरोपी मनोज राजपूत के कब्जे से बरामद कर थाना लवन लाया गया पीड़िता से पूछताछ करने पर आरोपी मनोज राजपूत द्वारा इंस्टाग्राम के जरिए उसे बहला फुसलाकर अपनी मां की मदद से अपने पास बुला कर घर अंदर एक कमरे में बंद कर रख कर कई बार शारीरिक संबंध बनाना बताई, विवेचना दौरान धारा 366,376(2) (n) भादवि, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई पूछताछ पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त मोबाइल पेश किया जिसे जप्त किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 12/7/23 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में स उ नि जीवन लाल वर्मा, प्रधान आरक्षक विनोद बांधे, आर. जितेंद्र कुर्रे, महिला आरक्षक सोनम भट्ट का विशेष योगदान रहा।