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अफवाह में ध्यान ना देकर आवेदन करें महिलाएं

अफवाह में ध्यान ना देकर आवेदन करें महिलाएं

महतारी वंदन योजना मे चॉइस सेंटरो में फालतू का खर्च ना करें आवेदक

राज्य सरकार द्वारा 1 मार्च से महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को राशि देने का निर्णय लिया गया है।। 5 फरवरी से सभी स्थानों पर महतारी वंदन योजना के आवेदन भरना शुरू कर दिया गया है शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में योजना वाले ऐसे आवेदनों में कई प्रकार का भ्रम का सामना आवेदको को करना पड़ रहा है।। क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा शहरी क्षेत्र में भ्रम की स्थिति फैली हुई है महिलाओं को आवेदन भरे जाने के तरीके की सही जानकारी नहीं है कुछ स्थानों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सही जानकारी दे रहे हैं तो कुछ स्थानों पर गलत जानकारी के कारण महिलाओं को भटकना पड़ रहा है ।।

चॉइस सेंटरो की भूमिका संदेह के दायरे में

प्रदेश में शासन की विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चॉइस सेंटरों के माध्यम से की जाती है, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत चल रही प्रक्रिया में
क्षेत्र के चॉइस सेंटर की भूमिका संदेह के दायरे में है। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदक महिलाओं को मुख्य रूप से निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है;-

१.आवेदन के साथ पैन कार्ड लगाए जाने के अनिवार्यता नहीं है!!

२.आवेदन के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है लेकिन अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है!!
३.यदि किसी महिला के पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो पृथक से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है! आवेदन के तीसरे पन्ने में स्व निर्धारण प्रमाण पत्र को भरकर देना ही पर्याप्त है।

४.आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, राशन कार्ड लगाया जाना ही उचित है।।
५.आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का एफिडेविट लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है , कोई भी जानकारी सादे कागज में लिखकर भी दी जा सकती है।।

यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या योजना प्रभारी अथवा चॉइस सेंटर के द्वारा गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो इसकी शिकायत, उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं!!

योजना के अंतर्गत मांगे गये प्रपत्रों को ही देना पर्याप्त है। आवश्यक जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ली जा सकती है। किसी चॉइस सेंटर में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी

नितिन तिवारी
अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) भाटापारा

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