बिलासपुर

भूमि बिक्री में धोखाधडी करने वाले पुलिस के गिरफ्त मे।आरोपीगण फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर भूमि ब्रिकी कर दिये थे। आरोपियो को लिया गया तत्काल हिरासत मे। 07 आरोपियो को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।

बिलासपुर–मामले का विवररण इस प्रकार है कि मुन्नीबाई पति भगतराम सतनामी उम्र 50 वर्ष निवासी पेण्डारी थाना सकरी जिला बिलासपुर का आवेदन प्रस्तुत की थी जिसमे ग्राम हरदीकला टोना प.ह.न. 03 खसरा नम्बर 12/1 रकबा 0.3550 भूमि के साथ खातेदार बाबूलाल, श्यामलाल भारद्वाज, भैया लाल, सुखम ,गुलाबा, पार्वती, कविता के नाम पर दर्ज था जिसे श्यामलाल द्वारा अन्य खातेदारो के साथ प्रार्थीया मुन्नीबाई के नाम पर फर्जी मुख्तियारनामा बनाकर नंदिता राउत को 309000 रूपये मे ब्रिकी कर धोखाधडी किया था रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। विवेचना दौरान आरोपियों के हस्ताक्षर के संबंध मे दस्तावेज का अंगुल चिन्ह विशेषज्ञ रायपुर से परीक्षण कराया गया जिसमे अगुंठे का निशान विवादग्रस्त दस्तावेज मे होना लेख किया गया है प्रकरण मे धारा 467,468,471,34 भादवि जोडी जाकर आरोपियो का पतासाजी कर पता चलने पर थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपियो को पकडकर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कर प्रार्थीया के जानकारी के बिना फर्जी मुख्यितयारनामा बनवाकर भूमि को ब्रिकी करना स्वीकार किये। आरोपियो का कृत्य अपराध धारा सदर को घटित कराना पाये जाने से आरोपीगण को दिनांक 20.11.2024 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसानो को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक हरीशचंद्र टाण्डेकर, उप निरीक्षक शत्रुहन लहरे, प्रधान आरक्षक 1412 बलराम विश्वकर्मा प्रधान आरक्षक 1034 अरविंद तिग्गा आरक्षक लक्ष्मी कश्यप, ज्चाला सिंह, सुमन चंद्रवंशी, योगेश साहू, गोवर्धन शर्मा व महिला आरक्षक आशा साहू की अहम भूमिका रही।

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