*थाना सुहेला पुलिस द्वारा शासकीय विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार*
*आरोपी द्वारा प्रार्थी से ₹60,000 रकम की किया गया था ठगी*
*आरोपी द्वारा रेल्वे एवं पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम से नाम पर किया गया था धोखाधड़ी*
प्रार्थी मूलचंद लहरे निवासी ग्राम डिग्गी ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया की *ग्राम चुचरूंगपुर के सरजू प्रसाद घृतलहरे पिता फूल चंद* ने *रेल्वे एवं पुलिस विभाग मे नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी से ₹4,00,000 की मांग* किया। इस बहकावे में आकर *प्रार्थी द्वारा आरोपी को एडवांस के रूप में आरोपी को ₹60,000 दे दिया* गया। आरोपी सरजू प्रसाद घृतलहरे द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी को धोखे में रखकर पैसा लिया गया और पैसे वापस मांगने पर गुमराह करता रहा। नौकरी नही लगाने पर प्रार्थी लगातार अपने पैसे वापस करने की गोहार, आरोपी से करता रहा। लेकिन आरोपी टाल मटोल कर प्रार्थी को गुमराह करता रहा, जिससे परेशान होकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया।
कि रिपोर्ट पर थाना सुहेला में आरोपी के विरुद्ध धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन्द्र चौबे एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में आरोपी का पता तलाश कर आरोपी को उसके निवासी ग्राम चुचरूंगपुर से गिर. किया गया। *पूछताछ पर आरोपी द्वारा प्रार्थी से पूर्व परिचित होना बताया प्रार्थी नौकरी की तलास में था, जिसका फायदा उठाकर पैसा कमाने की लालच में आकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर लगभग ₹60,000 रुपए लेना स्वीकार* किया। गिरफ्तारी पश्चात *आरोपी सरजू प्रसाद घृतलहरे पिता फूल चंद निवासी ग्राम चुचरूंगपुर* को न्यायिक रिमांड में न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में सउनि पवन सिन्हा प्रधान आरक्षक दिलीप टोप्पो, आरक्षक रवि कवर, दिनेश चंद्रवंशी, शिव शंकर कुर्रे का विशेष योगदान रहा।