बलौदा बाजार

अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी….

भाटापारा से मो शमीम खान

*14 दिनों में ही विभिन्न प्रकरणों पर 26 गाड़ियां हुई जब्त,लगभग 5 लाख रूपये से अधिक का लगाया गया जुर्माना*

*डोंगरीडीह में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करते 5 हाईवा जब्त*

शिखर एक्सप्रेस न्यूज़ /बलौदाबाजार-,31 जनवरी 2024/राज्य शासन के निर्देश पर जिले में अवैध खनिज परिवहन के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत मुरूम खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। जिसके तहत 14 दिनों में 26 प्रकरणों पर 5 लाख 10 हजार रूपये से अधिक का लगाया गया जुर्माना लगाया गया है। जब्त गाड़ियों में एक सोल्ड सहित 18 टेक्टर,2 चैन माउंटेन,6 हाईवा समेत कुल 26 गाड़ियां शामिल है। खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार 15 जनवरी को रेत से भरे टैक्टर सीजी 22 टी 4625,सीजी 04 पीसी 4704,सीजी 04 एमएस 6405, 16 जनवरी को 2 माउंटेन चैन ओडी 08, टी 0336, ओडी 08 टी 2700, 17 जनवरी को टैक्टर सीजी 04 एमई 2035, 19 जनवरी को 5 रेत से भरे हाईवा डोंगरीडीह से सीजी 22 एक्स 7336, सीजी 28 पी 8255,सीजी 28 एन 7310,सीजी 28 क्यू 1811,सीजी क्यू 1844 शामिल है। इसी तरह

29 जनवरी को टैक्टर सीजी 22 एसी 1082, सीजी 04 एलएल 6090, सीजी 04एचएल 8339, सोल्ड टैक्टर, सीजी 04 एलजे 1531,सीजी 04 पीएफ 7468,सीजी 04 एनबी 9376, शामिल है। इसके साथ ही आज 1 टैक्टर बोल्डर के परिवहन करते,5 टैक्टर रेत के परिवहन करते एवं 1 चुना पत्थर से भरे हाईवा को जब्त किया गया है। सभी गाड़ियां को नजदीकी थाने के सुपुर्दगी में रखा गया है। उक्त प्रकरणों के निराकरण से कुल रु.5 लाख 10 हजार अर्थदंड राशि की वसूली की जाएंगी जो शासन के राजस्व में जमा होगा। यह सभी कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत किया गया है। इन वाहन मालिकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

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