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हत्या के प्रयास करने वाले घटना के मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपी को किया गया गिरफ्‌तार।

मस्तूरी––मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.24 को अपने सेठ बालमुकुंद वर्मा से मुलाकात करने रेमण्ड परसदा अपने दोस्त प्रकाश साहू, दिलेश्वर साहू, रितेश साहू,अतूल कश्यप भावनी साहू के साथ गये थे मुलाकात करने के बाद वापस अपने गांव आ रहे थे लीलागर नदी के पास यादव ढाबा के सामने मोटर सायकल खड़ा किये थे उसी वक्त ग्राम करूमहू के राम बलम और कुमार वही पर थे हम लोग अपने दोस्तो के साथ खाना खाने के लिये बात चीत कर रहे थे उसी समय राम बलम और कुमार तुम लोग अपने मोटर सायकल का साइड में खड़ा करके बात करो कहते हुये वाद विवाद करने लगे उसके बाद हम अपने अपने मोटर सायकल को लेकर अपने घर जाने के लिये निकले जैसे ही लीलागर नदी के पुल क्रास करने के बाद करीबन 03:30 बजे NH-49 मेन रोड में खड़े थे उसी समय राम बलम और कुमार अपने अन्य साथीयो के साथ मोटर सायकल से आये और मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुये तुम लोग हम लोग से उलझते हो कहकर आज तुम लोगो को जान से मार देगे बोलकर डण्डा राड पाईप व धारदार हथयार जैसा वस्तु से मारपीट करने लगे प्रार्थी के रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान पूर्व में प्रकरण के आरोपी रामबलम घृतलहरे पिता भगवान उम्र 42 साल 02. रामकुमार बंजारे पिता भगीरथी बंजारे उम्र 58 3.राकेश धृतलहरे पिता चिंता राम उम्र 27 साल 4.परमेश्वर धृतलहरे उर्फ बबलू पिता स्व. हरीश चंद्र धृतलहरे उम्र 38 साल सभी निवासी करूमहु थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा को विधिवत गिरफ्‌तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है
तथा प्रकरण के अन्य आरोपी भागवत घृतलहरे पिता स्व. भगत धृतलहरे उम्र 35 साल साकिन करूमहु थाना मुलमुला तथा आरोपी जितेंद्र टण्डन पिता चन्द्र राम टण्डन उम्र 20 साल साकिन करूमहु थाना मुलमुला जो घटना के बाद से लगातार फरार थे उनके घर में आने की सूचना पर उक्त दोनों आरोपी को विधिवत गिरफ्‌तार किया गया है जिन्हे माननीय न्यायालय में रिमाण्ड पर भेजा गया।

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