सीपत

धोखाधडी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमीन को अनेक व्यक्तियो को विक्रय करने के नाम से अलग अलग इकरारनामा कर किये थे धोखाधड़ी

बिलासपुर–मिली जानकारी के अनुसार गोविंद राम पिता गिरिष कुमार साहू उम्र 29 साल निवासी राम भवन को के पास ग्राम झलमला ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पर से रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी 1. अभिषेक साहू 2. अरविंद साहू 3. अहित्या बाई साहू सभी निवासी ग्राम झलमला के द्वारा भुमि बिक्री/इकरार नामा कर अपनी ग्राम झलमला थाना सीपत स्थित जमीन खसरा नंबर 3/1, 5/2, 50, 51/2, 54/1, 75/2ख, 105/2, 132, 177/1, 177/3, 178/3, 213/2, 178/1, 213/1 कुल 14 भूखंड कुल रकबा 7.30 एकड़ जमीन है को बिक्री करने के नाम से गोविंद राम से 42 लाख 36 हजार, राजेंद्र साहू पिता जनकराम साहू निवासी झलमला से 9 लाख 50 हजार, गुलाम जान से 10 लाख, शेखर करीम निवासी लुतरा थाना सीपत से 2 लाख 50 हजार, हर्ष कष्यप निवासी मोपका से 4 लाख 70 हजार रूपये कुल 69,06,000/रूपये रकम प्राप्त कर धोखाधडी का अपराध घटित कर सकुनत से फरार हो गये थे। प्रार्थी गोविंद राम साहू के रिपोर्ट पर थाना सीपत में अप क्रमांक 498/2024 धारा 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी निलेश पांडेय के द्वारा तत्काल टीम गठीत कर सायबर सेल की मदद से प्रकरण के फरार आरोपियो की पता साजी कर आरोपियो को ग्राम दामाखेडा थाना सीमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा से दबिश देकर पकडा गया। आरोपी गण अभिषेक साहू, अरविंद साहू, अहिल्या बाई साहू द्वारा पुछताछ में एक ही जमीन को अनेकों बार बिक्री करने के नाम से प्रार्थी गणों से इकरार नामा कर कुल 69,06,000/रूपये का धोखाधडी किया जाना स्वीकार करने पर आरोपीगणो को विधिवत दिनांक 18.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेष पाण्डेय, प्र आर जयपाल बंजारे, आरक्षक लक्ष्मण चंद्रा, आकष मिश्रा, म आर क्रंाति मरकाम का सराहनीय योगदान रहा।

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