*शासकीय शराब दुकान लवन में घुसकर शराब लूटने व तोड़फोड़ करने वाले 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार*
ब्यूरो रिपोर्ट शिखर एक्सप्रेस न्यूज़
*आरोपियों द्वारा दुकान के कर्मचारियों को रास्ते में रोककर, चाकू दिखाकर, अश्लील गाली गलौज कर धमकी भी दिया गया था*
अपराध क्र.- 556/22 धारा 457,294,506,323,427,341,392,34 भादवि 3(1) द, ध sc/st एक्ट के आरोपी
01. देवनारायण जायसवाल उर्फ देवा पिता शिवप्रसाद उम्र 25 वर्ष
02. राहुल साहू पिता देवी लाल साहू उम्र 21 वर्ष *दोनों निवासी लवन चौकी लवन थाना कसडोल*
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चेतन सोनवानी हाल सेल्समैन शासकीय शराब दुकान लवन ने दिनांक 17/7/2022 को लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि *दिनांक 16/7/2022 की रात वह शराब दुकान पर था, तभी लवन के अंश तिवारी, पुरेंद्र जायसवाल, देवा जायसवाल दुकान के अंदर जबरन घुस गए और 750ml वाली प्लेन शराब को निकाल लिए* और मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर जाती सूचक गाली देते नौकरी करते हो और शराब देने से मना करते हो कह कर चला गया *और कुछ देर बाद सिब्बू तिवारी उर्फ अंश तिवारी दुकान आ कर गाली गुप्तार करते हुए अंग्रेजी शराब की आरसी बोतल को जबरन निकाल लिया* तथा मांगने पर नहीं दूंगा कह कर पटक कर वही फोड़ दिया। कुछ देर बाद दुकान बंद कर सभी कर्मचारी वापस जा रहे थे *तो रास्ते में रोक कर पुरेंद्र जायसवाल, सिब्बू तिवारी, देवा जायसवाल, राहुल साहू मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे बीच-बचाव करने आए रोमन पटेल और मनीष को भी हाथ मुकावा बेल्ट से मारपीट किए* तथा पुरेंद्र द्वारा चाकू निकालकर धमकी भी दिया है, कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना दौरान धारा 3(1) द, ध sc/st act जोड़ी गई है।
उक्त प्रकरण की विवेचना अनुविभागिय अधिकारी पुलिस बलौदाबाजार सुभाष दास द्वारा की जा रही है। प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलौदाबाजार सुभाष दास द्वारा लवन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हितेश जंघेल के साथ टीम गठित कर आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी। *आरोपी देवनारायण उर्फ़ देवा जायसवाल एवं राहुल साहू निवासी लवन को उनके सकुनत पर होने की सूचना मिलने पर दबिश देकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया* गया एवं माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। शेष आरोपियों की पता तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही में सउनि संजीव सिंह राजपूत, आरक्षक रंजित कुर्रे, रवि सिदार का विशेष योगदान रहा।