
भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा अवैध कार्य में सलिप्त लोगो पर लगातार कि जा रही कार्यवाही
भाटापारा से मो शमीम खान
भाटापारा– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव को ध्यान मे रखते हुए अवैध शराब के कारोबार मे सलिप्त लोगो पर त्वारित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसके पालन मे अति0पु0अधीक्षक हरीश यादव एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा आशीष अरोरा के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी भाटापारा ग्रामीण अमित पाटले के नेतृत्व में थाना भाटापारा ग्रामीण के अपराध क्रमांक 541/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट, के आरोपी को गिरफतार किया गया ।
नाम आरोपी :- *साहिल कुर्रे पिता स्व रज्जू कुर्रे उम्र 20 साल साकिन इंदिरा कॉलोनी सिंगारपुर थाना भाटापारा ग्रामीण जिला बलौदाबजार- भाटापारा*
दिनांक 20-10-2023 को देहात पेट्रोलिंग दौरान मुखबीर से सूचना मिला के ग्राम सिंगारपुर कोदवा रोड बरगद पेड़ के पास साहिल कुर्रे द्वारा एक भूरे रंग के कपड़ा बैग में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ एंव गवाहों के साथ में मौका ग्राम सिंगारपुर पहूचकर कर घेराबंदी किया गया जहाँ साहिल कुर्रे पिता स्व रज्जू कुर्रे उम्र 20 साल साकिन इंदिरा कॉलोनी सिंगारपुर थाना भाटापारा ग्रामीण जिला बलौदाबजार- भाटापारा का रहने वाला मिला जो एक भूरे रंग के कपड़ा बैग में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा था जिसका तलाशी लिया गया तलासी लेने पर साहिल कुर्रे के कब्जा मे रखे एक भूरे रंग के कपड़ा बैग के अंदर 32 पौवा देशी मसाला शराब प्रत्येक में 180ml शीलबंद जुमला 5.760 बल्क लीटर कीमती 3520 रूपये तथा बिक्री रकम ₹110 को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है ।
थाना भाटापारा ग्रामीण में अवैध जुआ-सटटा, शराब पर लगातार कार्यवाही की जा रही है