
नाबालिक बालिका को पहले फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी मस्तूरी पुलिस के कब्जे में। आरोपी ने नाबालिक बालिका से शादी कर बनाए शारीरिक संबंध। आरोपी को गिरफ्तार कर नई डिमांड पर भेजा गया।
मस्तुरी से भवानी राय
मस्तुरी–मामले का संक्षिप्त विवरण इस है कि इस प्रकार है प्रार्थी ने दिनांक 01.05.2021 को थाना उपस्थित आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.05. 2021 के रात्रि करीबन 03-04 बजे प्रार्थी की नाबालिक लड़की कमरे में नही थी आसपास तलास किया कोई पता नही चला शंका है कि इसकी नाबालिक लड़की को देवगाँव निवासी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया जा कर पता तलास किया जा रहा था कि मुखबीर से सूचना मिला कि प्रकरण के आरोपी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे, पीड़िता को ग्राम देवगांव लेकर आये है कि दबिस देकर आरोपी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे उम्र 21 साल सा देवगांव के कब्जे से अपर्हिता को बरामद किया गया है। अपहृत बालिका का महिला थाना बिलासपुर के महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत कथन कराया गया है। अपहृत बालिका का शारीरिक परिक्षण कराने महिला आर.934 राम कुमारी के साथ जिला अस्पताल के महिला चिकित्सा अधिकारी से शारीरिक परीक्षण कराया गया। डॉ द्वारा 02 नग पीडिता का बेजाइनल स्लाईड सील बंद तथा 01 नग अण्डवियर सील बंद मुताविक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी करन बंजारे पिता रमेश बंजारे को पूछताछ किया जो जुर्म कबूल किया तथा दिनांक 01.05.2021 से 06.11.2023 तक शारीरिक संबंध बनाया है। दाखिल खारिज रजिस्टर में पीड़िता का जन्म दिनांक 03.05.2003 दर्ज है। पीडिता के साथ दिनांक 30.05.2021 को पामगढ़ मंदिर में शादी करना बताया है। शादी के समय पीडिता नाबालिक थी आरोपी करन बंजारे द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया तथा लगातार शारीरिक संबंध बनाया है। एक 01 साल की बच्ची है। आरोपी का कृत्या धारा 376 भादवि एवं 4.6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाया जाने से प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया है। आरोपी का सीएचसी मस्तुरी से शारीरिक मुलाहिजा कराया गया है। आरोपी के विरुध्द अपराध सबूत पाया जाने से दिनांक 07.11.23 को विधीवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।