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मोडिफाइड सायलेंसर/प्रेशर हॉर्न विक्रताओ के विरुद्ध धारा 133 crpc के तहत इस्तगासा तैयार कर की गई माननीय न्यायालय में पेश

अकलतरा से राकेश कुमार साहु

जांजगीर चांपा–मान उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला पुलिस जांजगीर द्वारा ध्वनि प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए, रोक थाम के लिए जिले के अलग अलग जगहों से 163 मोडिफाइड सायलेंसर को जप्त किया था*

मोडिफाइड सायलेंसरों, प्रेसर हॉर्न को शिरीनारायण के मोटर साइकिल दुकान नागेश इंटर प्राइस, अकलतरा के शर्मा आटो पार्टस दुकान, मद्रास रायल एनफील्ड जांजगीर, रॉयल एनफील्ड चांपा से किया गया है बरामद

यह मोडिफाइड सायलेंसर है जिसे ध्वनी प्रदुषण होता है जिस कारण से जप्त किया गया था।*

सायलेंसर को धारा 102 जा.फौ. के तहत जप्त किया गया था जिसे विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के तहत माननीय एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया है।

जप्त शुदा मोडिफाइड सायलेंसरों, प्रेशर हॉर्न को राजसात कर नष्टीकरण कार्यवाही के लिए विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जा रहा है ।

राजसात कार्यवाही के लिए प्रदूषण नियंत्रण इंजीनियर के द्वारा मोडिफाईड सायलेंसरो का निरीक्षण किया जा रहा है तथा ध्वनी प्रदुषण पीड़ित लोगो का कथन लिया जा रहा है।

जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न/बुलेट सायलेंसर में तेज आवाज चालने वाले के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में ध्वनी प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए रोकथाम के लिए कार्यवाही किया जा रहा है, कार्यवाही के दौरान शिरीनारायण के मोटर साइकिल दुकान नागेश इंटर प्राइस के कब्जे से 48 नग मोडीफाईड एगजास्ट सायलेंसर, अकलतरा शास्त्री चौक के शर्मा आटो पार्टस दुकान से 12 नग मोडीफाईड सायलेंसर, जांजगीर के मद्रास रायल एनफील्ड से 74 नग, चांपा के रायल एनफील्ड शो रूम से 29 नग को बरामद कर विधिवत धारा 102 crpc के तहत कार्यवाही कर जप्त किया गया था। जिसे विक्रेताओं के विरूद्ध धारा 133 जा.फौ. पब्लिक न्यूसेंस के तहत माननीय एसडीएम कार्यालय में पेश किया जा रहा है।

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