
लोगो को मनरेगा के तहत मिल रहा रोजगार जिसमे हर दिवस मजदूरों की संख्या 200 से ऊपर मजदूर कार्य कर रहे हैं।
सारंगढ़ –महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य ‘कार्य करने का अधिकार’ है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोज़गार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं।
सारंगढ़ जिला मुख्यालय से महज 15 किलो मीटर दूर ग्राम पंचायत पिंड्री मे मनरेगा के तहत नया डाबरी निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
जिसमे हर दिवस मजदूरों की संख्या 200 से ऊपर मजदूर कार्य कर रहे हैं।
नया डाबरी निर्माण से गांव लोगों को काफी राहत मिल रही, काम नहीं मिलने के वजह से मजदूरी करने वाले गांव से दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं।
पिंड्री में नया डाबरी निर्माण कार्य खुलने से काफ़ी हद तक ग्राम पिंड्री से दूसरे राज्य पलायन करने वाले मजदूरों में कमी आया है।
ग्राम पंचायत पिंड्री के रोजगार सहायक के द्वारा बहुत अच्छा कार्य करवाया जा रहा है।
बढ़ते गर्मी को देखते हुए मजदूरों को आज ठंडा पिलाया गया, और मजदूरों के लिए मजदुरी करते समय पीने का पानी कमी न हो इस लिए रोज की तरह पानी की अच्छी बेवस्था किया जा रहा है।