* नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाकर भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी को लवन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया*
कसडोल/लवन से ताराचंद कठोत्रे की रिपोर्ट
अपराध क्रमांक- 466/22 धारा 363,366क, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट
आरोपी 01. शंकर मेढ़े पिता परसराम मेढ़े उम्र 20 वर्ष साकिन अमलीपुरा आर्णी थाना आर्णी जिला यवतमाल महाराष्ट्र
लवन:- चौकी लवन क्षेत्र अंतर्गत एक मामले में प्रार्थी द्वारा अपने नाबालिक लड़की को दिनांक 16/06/22 को घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पता तलाश में लिया गया था । पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पितांबर पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलौदाबाजार सुभाष दास के मार्गदर्शन में लवन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हितेश जंघेल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर अपहृत बालिका का पता तलास किया गया एवं बालिका को आरोपी के कब्जे से अर्णी, महाराष्ट्र से बरामद कर दस्तयाब किया गया । आरोपी द्वारा अपहृता को नाबालिक होना जानते हुए बहला-फुसलाकर भगाकर महाराष्ट्र ले जाकर पत्नी की तरह साथ रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाना पाये जाने से आरोपी को धारा 363, 366क,376 भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट के अपराध में आज दिनांक 29/08/22 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में स उ नि संजीव सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक परमानन्द रथ, आरक्षक केशव भट्ट, रूपेश बघेल, महिला आरक्षक सोनम भठ्ठ, का विशेष योगदान रहा।